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दिल्ली: AQI ने किया limit cross, वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम लागू

anti-smog gun being used to spray water

Edited by: Vandana Ravindra.

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। अन्य कार्रवाइयों के अलावा सभी गैर-जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ कर प्रदूषण पर रोक लगा दी गयी है।  

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानि CAQM ने सुबह 8 बजे से प्रदूषण शमन स्तर को GRAP-3 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। GRAP-3 के प्रभावी होने के दौरान, पुराने उत्सर्जन मानदंड BS-III के पेट्रोल वाहन और BS-IV श्रेणी के डीजल वाहन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कुछ हिस्सों जैसे गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतमबुद्ध नगर की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं है।

इधर, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) के तीसरे चरण में धूल को दबाने के लिए विशेष तौर पर सड़क-सफाई और पानी-छिड़काव मशीनों को तैनात किया गया है। हालांकि, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि GRAP-3 को लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन “पिछले दो दिनों से, इस मौसम में पहली बार, दिल्ली में AQI 400 से ऊपर चला गया था। इसके बाद ये फैसला लिया गया।

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