Home टेक-ज्ञान बस एक क्लिक और आपका पुराने से पुराना चालान हो जाएगा आधा, जानिए क्या है सरकार की योजना..?
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बस एक क्लिक और आपका पुराने से पुराना चालान हो जाएगा आधा, जानिए क्या है सरकार की योजना..?

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट
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Edited by: Vandana Ravindra.

दिल्लीवासियों के लिए अपना पुराना चालान सस्ते में निपटाने का बढ़िया मौका है, पुराने से पुराने चालान को माफ या कम पैसों में निपटाने के लिए आपको क्या करना है आइये जानते हैं।

हर कुछ समय बाद Lok Adalat

दरअसल, सरकार लोगों की सुविधा के लिए हर कुछ समय बाद Lok Adalat लगाती है, वहीं इस महीने यानी मई में भी इस लोक अदालत के जरिए चालान कम पैसों में निपटाने का मौका दिया गया है। ये अदालत 10 मई 2025 यानी शनिवार के दिन लगने वाली है। इसमें एंट्री के लिए आज यानी 5 मई 2025 से ऑनलाइन टोकन मिलते हैं। क्योंकि, हर बार लोक अदालत लगने से ठीक 4-5 दिन पहले ऑनलाइन टोकन दिया जाता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको लेकर पूरी जानकारी दी गयी है।

लिंक सुबह 10 बजे से काम करने लगेगा

बता दें कि, दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ये लिंक सुबह 10 बजे से काम करने लगेगा। दिल्ली वासियों को अपना चालान माफ करवाने के लिए लोक अदालत जाने के लिए https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये ओपेन हो जाएगा। जहां कुछ जरूरी जानकारी जैसे कि व्हीकल नंबर, चेचिस नंबर या फिर इंजन नंबर डालकर सबमिट करना होगा। फिर कैप्चा डालकर भरते ही व्हीकल का पेंडिंग नोटिस शो होने लगेगा। जिसके बाद इसके बाद राइड साइड में दिख रहे प्रिंट बटन पर क्लिक करना होगा।

10 मई को मिला समय

जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पर टैप करेंगे, आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे. पहले ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस कोर्ट में जाना है? दूसरे ऑप्शन में आपको कोर्ट नंबर चुनने के लिए कहा जाएगा, तीसरे ऑप्शन में आपसे टाइम पूछा जाएगा कि आप 10 मई को किस समय लोक अदालत जाना चाहते हैं। बताते चलें कि, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक X अकाउंट से एक शेयर पोस्ट के मुताबिक, कुल 1.80 लाख टोकन/नोटिस हैं जिसमें से 1 दिन में 60 हजार टोकन दिए जाएंगे. इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति टोकन ले पाएगा। वही व्यक्ति चालान माफ करवाने या कम पैसों में चालान भरने के लिए लोक अदालत जा सकता है। तो आप देरी न करें

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